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Fatehabad News: 60 साल की महिलाएं आयु प्रमाणपत्र दिखाकर बस किराये में ले सकेंगी छूट

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फतेहाबाद के बस स्टैंड का दृश्य।
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फतेहाबाद। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए 60 साल की उम्र की बुजुर्ग महिला व 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग पुरुष को बस पास बनवाना अनिवार्य नहीं है। वह केवल अपनी उम्र का प्रमाण पत्र दिखाकर भी बस किराये में 50 फीसदी छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। यह पहचान पत्र परिचालक को दिखाना होगा तभी उसको रियायत पर टिकट दी जाएगी।
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ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार ने एक अप्रैल 2023 से बुजुर्गों को बस पास में किराये में 50 फीसदी की सुविधा दी है। रोडवेज की बसों में पहले 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों व 60 साल की महिलाओं को आधे किराये की सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने एक अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी। यानि 60 साल के उम्र से ही आधा किराया की सुविधा देने की घोषणा की थी। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर आदेश दिए थे। जिनमें कहा गया था कि रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
इसके लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है तथा इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र बुजुर्गों को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके पास बनवाना होगा। किंतु उस पत्र में इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि जो पहले से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनको रोडवेज पास बनवाना है या नहीं।
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पहले के लाभपात्रों को हो रही थी परेशानी
इसके चलते बसों में परिचालकों व बुजुर्गों के बीच रोज बहस व विवाद होने लगे। टिकट लेते समय बुजुर्ग अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग को कार्ड दिखाते तो परिचालक कहते अब यह नहीं चलेगा रोडवेज का पास बनवाओ। ये ही बातें महिलाओं के साथ होने लगीं। जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार के कोई निर्देश पत्र में नहीं थे। क्योंकि महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है। इसके चलते बहसबाजी व विवाद बढ़ने लगे। जिनकी शिकायतें डिपो से लेकर मुख्यालय तक पहुंचने लगी। आखिरकार विभाग को इस बारे में स्पष्ट करना पड़ा है कि जो नए लाभ पात्र हैं यानी 60 से 65 साल के पुरुषों को ही रोडवेज का पास बनवाना है। पहले से जो लाभ पात्र हैं, उनके लिए पहले के साक्ष्य आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा।
कोट
सरकार ने 60 साल की महिला बुजुर्ग व 65 साल से अधिक से पुरुष बुजुर्ग के लिए पहले वाली योजना जारी की हुई है। उनको बस पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने प्रमाण पत्र के साथ बस किराए में छूट ले सकते हैं। हालांकि 60 से 65 साल के बुजुर्ग पुरुषों को बस पास बनवाना अनिवार्य है।
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-शेर सिंह, जीएम रोडवेज फतेहाबाद।
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