अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिलाधीश डॉ. सुभीता ढाका ने 2 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। ये आदेश जिला फतेहाबाद में परीक्षा के दृष्टिगत बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेंगे।
अतिरिक्त जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।