फतेहाबाद। चूरापोस्त तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रतिया थाना पुलिस ने 1 मार्च 2018 को रिशाल सिंह उर्फ रिशाला निवासी गांव कोलगढ़ के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार रतिया पुलिस रतिया से कमाना रोड पर गश्त कर रही थी इस दौरान एक गाड़ी चालक रिशाल सिंह आया और पुलिस टीम को देखकर अपनी गाड़ी को मोड़कर भगाने का प्रयास किया। लेकिन गाड़ी मोड़ते समय बंद हो गई। शक के आधार पर पुलिस ने जब गाड़ी चालक रिशाल सिंह को पकड़ कर गाड़ी की जांच की तो गाड़ी से 85 किलो कचरा डोडा पोस्त व 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने रिशाल सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।