स्नैचिंग के दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद, 25-25 हजार जुर्माना भी ठोका
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। टोहाना में पिछले साल एक महिला से पर्स छीनने के दो आरोपियों को कोर्ट ने पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती सिंह की अदालत ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। दोनों आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी टिंकू व सतबीर के रूप में हुई है। दोनों पर टोहाना शहर पुलिस ने अगस्त 2017 में सिरसा निवासी महिला लक्ष्मी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में सिरसा निवासी लक्ष्मी ने आरोप लगाया था कि वह 2 अगस्त 2017 को अपनी बहन नीतू के साथ कृष्णा कालोनी से मार्केट जा रही थी तो नवीन मॉडल स्कूल के पास दो बाइक सवार युवक उसका पर्स छीन कर भाग गए। पर्स में दो तोला सोने की चैन, दो कानों की बाली, 32 हजार रुपये की नकदी व चांदी के जेवरात सहित उसके जरूरी कागजात थे। जिनकी कीमत करीब 90 हजार रुपये थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों आरोपियों को टोहाना से ही धर दबोचा था।
इसी तरह एक अन्य मामले में स्मैक रखने के एक आरोपी को भी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती सिंह की अदालत ने चार साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ रतिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। लगभग साढ़े तीन साल पहले सितंबर 2015 में रतिया पुलिस ने बुढलाडा रोड पर तलाशी अभियान के दौरान गंदो खुर्द निवासी प्रेम सिंह व ढाणी भिरडाना निवासी जोगिंद्र सिंह को सौ ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। सोमवार को अदालत ने जोगिंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जबकि प्रेम सिंह को चार साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।