फतेहाबाद। जाखल ब्लॉक के गांव चिल्लेवाल में भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित आबादी क्षेत्र में आवंटित प्लॉटों के स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। डॉ. विवेक भारती ने कहा कि कानूनी वारिसों को अपने दावों पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
इस संबंध में पात्र लाभार्थियों सूरज सिंह और हरनाम सिंह उर्फ नानक चंद के कानूनी वारिसों ने कार्यालय उपायुक्त पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) (शाखा बीबीएमबी), में आवश्यक कनवेंस डीड फार्म जमा किए हैं। सूरज सिंह के वारिस कमल सिंह, विधवा स्वर्ण देवी, रविंद्र कुमार, दर्शन सिंह और बलवान सिंह हैं, जबकि हरनाम सिंह के वारिस विधवा शीला देवी, सतपाल सिंह, तरसेम सिंह, प्रवीण कुमार, राजेंद्र पाल और मशिन्द्र कुमार हैं।
डीसी ने बताया कि कार्यालय में सभी वारिसों का विवरण उपलब्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक लाभार्थियों को अधिकार देने के लिए यह सूचना सार्वजनिक की गई है। किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत वारिस विवरण पर आपत्ति या दावा होने पर उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत 15 दिनों के भीतर दर्ज कराना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।