अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत ने जिला परिषद सदस्या मनदीप कौर गिल के पति बादलगढ़ निवासी टीटू गिल की जमानत याचिका खारिज कर दी। टीटू गिल ने 3 जनवरी को अदालत में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी। टीटू गिल को उसकी जिला परिषद सदस्या पत्नी मनदीप कौर गिल के साथ हिसार मेें विजिलेेंस की टीम ने उस समय गिरफ्तार किया जब आरोपी टीटू गिल कार चला रहा था और उसकी पत्नी कार में 1 लाख रुपये रिश्वत की रकम लिए हुए थी। पुलिस ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि पुलिस जांच पड़ताल अभी बाकी है, साथ ही इस मामले के एक अन्य आरोपी की भी तलाश जारी है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों पर दबाव डाल सकता है ।