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हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर धोलू की सरपंच और प्रतिनिधि सहित 23 पर मुकदमा दर्ज

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद।
हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद एक विवादित खाल से छेड़छाड़ करना गांव धोलू की सरपंच व उनके प्रतिनिधि को महंगा पड़ा है। नहरी विभाग के एसडीओ पीपी चोपड़ा की शिकायत पर भूना पुलिस ने धोलू की सरपंच संतोष रानी सहित 23 लोगों पर हाईकोर्ट के स्टे आर्डर की उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया है। भूना एसएचओ बिमला देवी ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सरपंच संतोष रानी के साथ साथ उसके पति रमेश कुमार, श्याम सुंदर, दलबीर, प्रहलाद, प्रताप, रूलीराम, जगदीश, रणजीत, रामेश्वर, भजन लाल, संदीप, रामकिशन, रोहताश, हवासिंह, राजेन्द्र, महावीर, औमप्रकाश, श्याम सुन्दर, प्रहलाद, हंसराज, निहाल सिंह पर केस किया है।
शिकायतकर्ता नहरी विभाग के एसडीओ पीपी चोपड़ा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत धोलू की गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 649 व गैर मुमकिन खाल नंबर 133 पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रामकिशन की याचिका पर इन दोनों जगहों पर कोई भी छेड़छाड़ न करने का स्टे आदेश दे रखा था, लेकिन उपरोक्त लोगों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस आदेश की उल्लंघन करते हुए 1 जून को 649 नंबर कच्चे रास्ते में सीमेंट पाईपे दबा कर खाल बना दिया और खाल नंबर 133 को तोड़ कर कब्जा कर लिया।
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उल्लेखनीय है कि गांव धोलू के रामकिशन ने इस मामले में ग्राम पंचायत के खिलाफ पंजाब विलेज कॉमन लेंड एक्ट के तहत सहायक कलेक्टर (एसडीएम) की अदालत में याचिका दायर की थी। जिसमें अदालत ने रामकिशन के हक में फैसला सुनाया था और ग्राम पंचायत धोलू को आदेश दिया था कि खाल न बर 133 से नाजायज कब्जा हटाया जाए और कब्जाधारियों पर 4 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी लगाया था। एसडीओ पीपी चौपड़ा ने बताया कि भूना पुलिस ने सरकारी वकील की कानूनी राय लेकर यह मामला दर्ज किया है।

कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर धोलू की सरपंच और प्रतिनिधि सहित 23 पर केस
पिछले दिनों हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद विवादित खाल से की थी छेड़छाड़, सिंचाई विभाग ने दर्ज करवाया मुकदमा
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