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अनाजमंडी की दुकान को टुकड़ों में बांटकर बेचने का मामला, मार्केट कमेटी लेगी अपने अधीन

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अनाजमंडी की दुकान को टुकड़ों में बांटकर बेचने का मामला, मार्केट कमेटी लेगी अपने अधीन
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अमर उजाला ब्यूरो
टोहाना। रेलवे रोड पर स्थित नई अनाजमंडी की दुकान नंबर-19 को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। दुकान मालिक द्वारा नियमों का उल्लंघन करके इस दुकान को टुकड़ों में बांटकर इसे सेल करने के मामले में मार्केट कमेटी ने कड़ा रुख अख्तयार किया है। मार्केट कमेटी सचिव की ओर से इस संबंध में एसडीएम को शिकायत देकर इस दुकान को हैंडओवर करने और अवैध निर्माण को गिराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की है। सचिव के आरोपों को सही ठहराते हुए एसडीएम ने उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दुकान को मार्केट कमेटी द्वारा दुकान को सील करके उसे कब्जे में लेने की कार्रवाई 22 सितंबर को की जाएगी।
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एसडीएम के नाम लिखे पत्र में मार्केट कमेटी सचिव पूनम श्योराण ने बताया कि नई अनाज मंडी में दुकान नंबर-19 अनाधिकृत रूप से लोगों द्वारा आगे बेची व खरीदी जा रही है। दुकान का निर्माण भी टुकड़ों में विभाग के नियमों के खिलाफ किया गया है। मार्केट कमेटी ने जानकारी जुटाने के बाद खरीददार व विक्रेता को नोटिस दिया जाता है तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही है। उसने कहा कि यह मामला वर्ष 2011 से अभी तक लंबित है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत सीएम विंडो में की हुई है, जिसकी सुनवाई 26 जुलाई को चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर हुई थी तथा उस दौरान आदेश हुए थे कि दुकान को जब्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सचिव ने कहा कि अनेक प्रयास के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया तथा दुकान की टुकड़ो में खरीद बेच हो रही है। उन्होंने बताया कि इसके चलते मंडी अनुशासन भंग हो सकता है, सचिव के अनुसार दुकान के मालिकों को अवैध निर्माण हटाने को लेकर नोटिस दिया गया था। जिसकी अवधि 19 सितंबर को खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि उत्पाद अधिनियम के नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस दुकान को टुकड़ो में निर्माण किए जाने को लेकर निर्माण को सील करके कब्जे मे लेना चाहती है। मार्केट कमेटी सचिव ने एसडीएम से आग्रह किया कि वह इस मामले में 22 सितंबर को दुकान को सील करके यहां पर अवैध निर्माण को गिराना की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए ड्यूटि मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए।
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