फतेहाबाद। नाबालिग से कुकर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 10 साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीड़ित की माता की शिकायत पर थाना शहर टोहाना ने आरोपी गुरतारी के खिलाफ 11 जून 2019 को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी गुरतारी करीब पांच-छह दिन पहले उसके 12 वर्षीय बालक को डरा धमकाकर साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया और कहा कि कभी किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गुरतारी को दोषी करार दिया। अदालत ने गुरतारी को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत पांच माह की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।