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प्रतिबंधित दवा रखने के दोषी को 15 साल की कैद

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने प्रतिबंधित दवा रखने के दोषी को 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, टोहाना शहर पुलिस ने 27 जुलाई 2016 को विजय उर्फ चिंटू निवासी टोहाना के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस की एक टीम दमकौरा रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक युवक सामने से हाथ में लिफाफा लेकर आया और पुलिस टीम को देखकर मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसकी पहचान विजय उर्फ चिंटू के रूप में हुई। पुलिस ने जब उसके हाथ में पकड़े लिफाफे की जांच की तो उसमें 12 शीशियां कोरेक्स की बरामद हुई, जिनमें 100 एमएल नशीली दवा भरी थी। इसके बाद पुलिस ने ड्रग कंट्रोलर रमन श्योराण को मौके पर बुलाया और शीशियों की जांच करवाई। ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि यह नशीली दवा है और प्रतिबंधित है। इस पर पुलिस ने विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विजय को दोषी मानते हुए उसे 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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