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भाभी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

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अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी रिश्ते में पीड़ित महिला के देवर को 10 साल की कैद व 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के मुताबिक टोहाना क्षेत्र की पीड़ित महिला की शिकायत पर पंजाब के खैरकलां निवासी युवक के खिलाफ 31 जुलाई 2018 को मामला दर्ज किया गया था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोषी उसके पति की बुआ का लड़का है और रिश्ते में उसका देवर लगता है। 4 अगस्त 2017 को दोषी उसके घर आया और उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया, इससे पहले भी वह उससे छेड़छाड़ करता था और गलत काम करने के बाद उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। संवाद
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