जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले एक युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। 18 मई 2013 को थाना सेक्टर-55 में दर्ज मामले के अनुसार, एक महिला ने शिकायत दी थी कि पांच साल का छोटा बेटा घर के बाहर खेल रहा था।
उसी समय उसके पड़ोस में बिहार के छपरा जिले का रहने वाला अमीरलाल का बेटा चंदन वहां पहुंचा और बच्चे को स्वीमिंग पूल में नहाने के बहाने अपने साथ लेकर चला गया। एक खंडहर में ले जाकर उससे कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी चंदन को गिरफ्तर कर लिया था। तभी से मामला विचाराधीन था।