संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिलाधीश राहुल नरवाल ने निषेधाज्ञा जारी करके शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले के दोनों बाढड़ा व दादरी विधानसभा क्षेत्रों में पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 54 के तहत पांच अक्तूबर को मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले और आठ अक्तूबर को मतगणना समाप्त होने तक जिले में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का अनुपालन आबकारी एवं कराधान विभाग को सुनिश्चित करना है। अवहेलना पर सख्त कार्रवाई होगी।
फोटो 15
दादरी शहर स्थित शराब ठेका। संवाद