चरखी दादरी। गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राजस्थान के झुंझुनू के आसलवास गांव निवासी महेश कुमार को 15 साल कैद और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना, झुंझुनू के गाडली गांव निवासी सुनील सिंह को नौ साल की कैद और 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
चरखी दादरी पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 31 जुलाई 2017 को सीआईए की शिकायत पर सदर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम का केस दर्ज किया गया था। सीआईए ने नौरंगाबास राजपूतान से जाटान की तरफ जाने वाली रोड से दोनों तस्करों को 10 कट्टे डोडापोस्त समेत काबू किया था। इनसे 305 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ था, जबकि पिकअप पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी थी।
दो भाइयों को पीटा, पांच पर केस दर्ज
बौंदकलां। निमड़ी निवासी दो भाइयों के साथ मारपीट की गई। घायल भाइयों को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बौंदकलां थाना पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निमड़ी निवासी विकास ने बताया कि चार मार्च की शाम वह अपने भाई मोहित के साथ मंदिर गया था। उसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और मोहित से मारपीट करने लगे। जब उसने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।