चरखी दादरी। चुनाव प्रचार समाप्त होने से लेकर मतदान खत्म होने तक थोक एसएमएस भेजने पर पाबंदी रहेगी। इस समय अवधि में थोक में मैसेज भेजने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने इसकी पुष्टि की है।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चुनाव के समय में आपत्तिजनक एसएमएस भेज देते हैं जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंच सकता है। आपत्तिजनक एसएमएस को चुनाव विधि के विभिन्न प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अगर किसी के मोबाइल पर किसी राजनीतिक दल अथवा लोकसभा उम्मीदवार की ओर से इस प्रकार का एसएमएस मिलता है तो पुलिस इस आधार पर जांच करेगी कि आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वाले वास्तविक व्यक्ति की पहचान करेगी। दोषी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार और सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 और चुनाव नियम 1961 के प्रावधानों के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी प्रत्याशियों समेत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियाें से सहयोग की अपील की है। इसकी सूचना उन्हें दे दी गई है। नेताओं ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है।