चरखी दादरी। जिलाधीश मनदीप कौर ने जिले की सभी नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर चैनलों में नहाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने इन क्षेत्रों में धारा 144 लागू की है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश की ओर से ये आदेश जारी किए गए है, जो 19 सितंबर तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय: नहरों में पानी आने पर उनके आसपास रहने वाले लोगों बच्चों सहित कई लोग नहरों में नहाते भी हैं, जिसमें से बहुत से बच्चों एवं लोगों को तैरना भी नहीं आता और उन्हें न ही पानी के बहाव में खड़ा होना आता है। ऐसे में कई बार हादसे हो जाते हैं, जिनमें जान माल का नुकसान भी होता है। नहरों में तेज गति से बहने वाला पानी किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए नहरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश ने नहरों में नहाने पर पाबंदी लगा दी है।
स्कूलों में अवकाश का आदेश वापस, आज से खुलेंगे स्कूल
चरखी दादरी। जिले के स्कूलों में अवकाश के लिए जारी आदेश वापस ले लिए गए हैं। अब 21 मई को स्कूल खोले जा सकते हैं। मौसम के हिसाब से आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। जिला प्रशासन के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में बताया गया कि रविवार को ही जिलाधीश ने गर्मी के मद्देनजर सभी स्कूलों को अवकाश करने का आदेश दिया था जो सोमवार को वापस ले लिया गया है।