चरखी दादरी। गांव मालपोष में करीब साढ़े तीन साल पहले पत्नी को डीजल छिड़ककर जिंदा जला देने के मामले में बुधवार को अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा से दंडित किया।
अभियोजन के मुताबकि 26 मई 2023 को पीड़िता ज्योति ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युपूर्व बयान दिया कि उसकी शादी मालपोष निवासी ओमबीर के साथ वर्ष 2006 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति उसके साथ मारपीट करता था। वह शराब के नशे में जान से मारने की धमकी देता था। सास राजबाला देवी पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ज्योति ने बताया कि 26 मई की रात पति शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा था। करीब 11 बजे उस पर घर में रखा डीजल छिड़ककर आग लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पति ने दूसरी शादी करने के लिए उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचकर इस वारदात को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान ज्योति की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ओमबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद दोषी को जेल भेज दिया।