चरखी दादरी। कृषि विभाग की ओर से किसानों से सीआरएम स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 3 अगस्त कर दिया गया है।
व्यक्तिगत श्रेणी के किसान का चयन एक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक ही किसान का किया जाएगा। एक किसान एक उपकरण के लिए आवेदन कर सकता है। सब्सिडी का लाभ एक उपकरण पर दिया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, रिवर्सिबल एमकबीकप्लो, जीरो टिल सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ बेलर मशीन, स्ट्रॉ रेक, क्रॉप रीपर इत्यादि पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सभी श्रेणी के दस्तावेज, किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना (खरीफ और रबी 2025-26), पहचान पत्र, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, हरियाणा में पंजीकृत किसान के नाम ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर चलित उपकरण हेतु ), बैंक खाता संख्या,पटवारी रिपोर्ट, एससी कैटेगरी के किसानों के लिए एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्वघोषणा पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में सहायक कृषि अभियंता, चरखी दादरी कार्यालय में संपर्क करें।