चरखी दादरी। अवैध रूप से पशुओं के परिवहन, अवैध वध और पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दादरी पुलिस ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
एसपी ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता कानूनन दंडनीय है और ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम, 1978 तथा पशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे वाहनों की नियमित जांच की जाए जिनमें क्षमता से अधिक पशुओं को ठूंसकर ले जाया जा रहा हो या पशुओं के लिए पर्याप्त जगह, पानी, हवा और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था न हो।
एसपी ने त्योहारों और विशेष अवसरों को देखते हुए जिले के प्रवेश-निकास मार्गों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ ही जरूरत पड़ने पर पुलिस द्वारा पशुपालन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा।