चरखी दादरी। जिले में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन के लिए जिलाधीश डॉ. मुनीश नागपाल ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि 8 व 9 दिसंबर को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस के चिकित्सकों की हड़ताल बुलाई गई है। इसके चलते जिले में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। साथ ही शांति एवं कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने का अंदेशा है। ऐसे में जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए जिले में धारा 163 के तहत आदेश जारी करने जरूरी हैं।
आदेशों के अनुसार सिविल सर्जन हड़ताल की अवधि के दौरान निर्बाध रोगी देखभाल, आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजना को लागू करेंगे। इसमें निजी अस्पतालों के साथ समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का प्रावधान शामिल होना चाहिए। साथ ही उपलब्ध चिकित्सा कर्मचारियों की जानकारी भी हो।
जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक को जिले के सभी जिला अस्पतालों, उप-विभागीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अवैध सभा, सेवाओं में बाधा या शांति भंग को रोकने के लिए जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में और उसके आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।