चरखी दादरी। जिलाधीश मनदीप कौर ने जिले में आयोजित होने वाली पं.भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक की एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्लू परीक्षाओं के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये परीक्षाएं 7 सितंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।
जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाए तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास जीरॉक्स, फोटो कॉपी और फैक्स आदि की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। आदेश के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान जिला के सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लाठी, डंडा, जेली तथा अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश भी वर्जित रहेगा।
जिलाधीश ने बताया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी जीरॉक्स, फोटो कॉपी और फैक्स की दुकानों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 7 सितंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिलाधीश ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य लागू धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।