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प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य, तय मापदंडों का करना होगा पालन : डीसी

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चरखी दादरी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्ले स्कूलों के संबंध में नई गाइडलाइन तैयार की है। इसके अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह जानकारी दादरी उपायुक्त मुनीश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट व सरकारी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया गया है और जिला स्तर पर इन्हें एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा।
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उपायुक्त ने बताया कि पंजीकरण से पहले एक निरीक्षण कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी की ओर से संबंधित स्कूल का दौरा करने के बाद ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि संचालक को अपने प्ले स्कूल में सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा।

स्कूल में केवल तीन से छह वर्ष तक के बच्चों का दाखिला लिया जाएगा। शिक्षक व बच्चों का अनुपात 1:20 का होगा। उन्होंने बताया कि स्कूल मनोरंजन संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड व रजिस्टर आदि व्यवस्थित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्ले स्कूल में जो भी स्टाफ भर्ती किया जाएगा उसके चरित्र की जांच कराना अनिवार्य होगा। स्टाफ सदस्य व संचालक के खिलाफ किसी भी अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
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संचालक पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन

गीता सहारण ने बताया कि प्ले स्कूलों के सभी संचालक जल्द से जल्द सरल पोर्टल प्ले स्कूल की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन करवाएं। ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही समस्त दस्तावेज जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में 20 अप्रैल सांय 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं।
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