सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र के आधार पर तीन श्रेणियों के राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इनमें एपीएल अर्थात हरे कार्ड, बीपीएल अर्थात पीले कार्ड और एएवाई अर्थात गुलाबी राशनकार्ड शामिल हैं। बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय के आधार पर स्वयं बनाए जाते हैं और इनके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के के गोयल ने बताया कि एपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। राशन कार्ड पर किसी अधिकारी व कर्मचारी के हस्ताक्षर अथवा कार्यालय मुहर की आवश्यकता नहीं होती है। राशनकार्ड का प्रिंट किसी भी अटल सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर से लिया जा सकता है।
वर्तमान में एएवाई कार्ड पर 35 किलाेग्राम गेहूं प्रतिकार्ड, एक किलोग्राम चीनी प्रतिकार्ड व 2 लीटर सरसों तेल प्रतिकार्ड जारी किया जाता है। बीपीएल कार्ड पर 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति, 1 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड व 2 लीटर सरसों तेल प्रति कार्ड जारी किया जाता है।
- राशन लेने में दिक्कत हो तो यहां करें संपर्क
अगर किसी भी उपभोक्ता या लाभार्थी को राशन संबंधी कोई परेशानी है तो सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर सकता है। दादरी के लिए 99960-44300, बाढड़ा के लिए 70276-67777, बौंदकलां के लिए 80598-73498 पर संपर्क कर सकते हैं।