संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। 15 जून को होने वाले पंचायत उपचुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं।
मतदान के मद्देनजर जिलाधीश मुनीश शर्मा ने भारतीय दंड संहिता नियमावली 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांवों में स्थापित किए गए मतदान केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व हथियार इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी किए गए आदेश के तहत 15 जून को चरखी दादरी, बाढड़ा व झोझूकलां खंड के गांवों के मतदान केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी।
यह आदेश 15 जून को मतदान के दिन मतगणना संपन्न करवाकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश की ओर से 15 जून को पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत ये आदेश जारी किए गए हैं।