वैकल्पिक दस्तावेज से वोट डालने वाले का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी, सभी मतदान केंद्रों की होगी वेबकॉस्टिंग
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचानपत्र न होने पर भी मतदाता वोट डाल सकता है। इसके लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित किए गए दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा। हालांकि, वैकल्पिक दस्तावेज के सहारे वोट डालने पहुंचे मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।
जिल निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को राहत दी है। ऐसा कोई भी मतदाता, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर की ओर से जारी पासबुक, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपकर्मों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतगर्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आदि के जरिये भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर नजर रखने का निर्णय लिया है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों से मतदान प्रक्रिया की वेबकॉस्टिंग की जाएगी। जहां से सीधी तस्वीरें कंट्रोल रूम को मिलती रहेंगी। मतदान के दौरा किसी को भी वोटिंग कम्पार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मोबाइल फोन लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी के पास मोबाइल फोन मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
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मतदाता पहचान पत्र। स्रोत : इंटरनेट