चरखी दादरी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव में कर्मचारी या अधिकारियों को मेडिकल आधार पर अवकाश अति आवश्यक होने पर ही दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ की ओर से जारी होना चाहिए। अवकाश के लिए उपायुक्त के माध्यम से ही आवेदन करना होगा।
शुक्रवार को जारी निर्देशों में उपायुक्त ने बताया कि मेडिकल आधार पर अवकाश लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। चुनावी ड्यूटी होने के कारण यह अवकाश कर्मचारी को तभी मिल सकता है, जब स्वास्थ्य आधार पर यह बहुत जरूरी हो। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए आमतौर पर कुछ कर्मचारी या अधिकारी स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश लेने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे कहीं न कहीं से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। लेकिन इसके लिए सीएमओ की ओर से जारी मेडिकल प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। इसके साथ ही कर्मचारी के लिए अवकाश लेना अत्यंत जरूरी होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि अवकाश के लिए आवेदन केवल उपायुक्त के माध्यम से ही भेजा जाए। संबंधित विभाग को सीधे आवेदन भेजने पर आचार संहिता के नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और इसे निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अनावश्यक रूप से ड्यूटी से बचने के लिए अवकाश का सहारा लेने का प्रयास न करे।