चरखी दादरी। जिला में अब भारी व निर्माण सामग्री वाले वाहन केवल निर्धारित सड़क मार्गों पर ही चल सकेंगे। पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और जान-माल की हानि को ध्यान में रखते हुए भारी व निर्माण सामग्री वाले वाहनों के लिए सड़क रूट निर्धारित कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने धारा 72 के तहत ये आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक की ओर से हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 72 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला में संचालित खनन क्षेत्र से निकलने वाले वाहनों सहित कई भारी वाहन शहर के अंदरूनी और गांव के लिंक रोड पर चलते हैं जोकि भारी वाहनों की क्षमता के अनुसार नहीं बनाए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं और सड़कों को भी नुकसान होता है। विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं व संगठनों ने भी इन वाहनों के आवागमन के लिए रूट निर्धारित करने की मांग उठाई है। ऐसे में जान माल की हानि को रोकने व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण सामग्री वाले और भारी वाहनों के लिए रूट निर्धारित करना आवश्यक है।
ये तय किए गए हैं रूट
रोहतक रोड पर जाने के लिए वाहन चालकों को लोहारू चौक से नया बाईपास होते हुए रावलधी बाईपास पहुंचना होगा। इसी प्रकार झज्जर व दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को लोहारू चौक-नया बाईपास व रावलधी बाईपास होते हुए समसपुर बाईपास जाना होगा। जिन वाहनों को भिवानी रोड पर जाना है वे बरसाना से कितलाना होते हुए पहुंच सकते हैं।
गांवों के इन मार्गों से गुजरने पर भी रहेगा प्रतिबंध
पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अनुसार रामलवास, जावा, बीजणा, माई, आकोदा रोड़, मंदौला से छिल्लर रोड, आदमपुर दाडी से छिल्लर रोड, घसौला से रामनगर रोड, कलियाणा से मंदौली रोड पर जाने की रोक रहेगी। इसके साथ ही गांव मैहड़ा व डोहका, मानकावास से चरखी, आदमपुर से चिड़िया व बलकरा से मकड़ानी, डोहकी से झरवाई, मंदौला से बलकरा, बलाली से बधवाना व चांगरोड, चांगरोड़ से दातौली, चिडिया व बहू सहित जिला के ग्रामीण क्षेत्र में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
भारी वाहन सड़कों को नुकसान पहुंचाने के साथ हादसे का कारण बनते हैं। लोगों की जान की सुरक्षा के लिहाज से भारी और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के रूट तय किए गए हैं।
नितिका गहलोत, एसपी, चरखी दादरी