जिलाधीश शिवप्रसाद शर्मा ने कहा है कि दादरी जिला में बाजार अब सुबह नौ बजे से शाम को सात बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले बाजार को शाम छह बजे तक खुला रखने की छूट थी। शाम के समय में अब दो घंटे की ओर रियायत दी गई है।
डीसी की ओर से सोमवार को जारी किए आदेश में कहा गया है कि बाजार सुबह नौ बजे से शाम को सात बजे तक खुले रह सकते हैं। यह आदेश अनलॉक फेज-दो में 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। जिलाधीश ने कहा है कि इस दौरान एक दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। दुकान पर उपभोक्ता सोशल डिस्टेंस पर खड़े होंगे। दुकान के सामने पार्किंग करने पर पाबंदी रहेगी। काउंटर को दुकानदार बार-बार सैनिटाइजर से साफ करेंगे। हर दुकान पर सैनिटाइजर होना चाहिए। कोरोना के प्रति कहीं लापरवाही दिखाई दी तो ऐसे मामले में प्रशासन कार्रवाई करेगा। राजस्व अधिनियम के तहत ये बाजार सोमवार से शनिवार तक ही खुलेंगे, रविवार को केवल डेयरी व दवाओं की दुकान खोली जा सकती है।
दुकानदार के बाहर सामान रखा तो होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी दुकान पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। बाजारों की व्यवस्था बनाए रखने में व्यापारिक संगठन भी सहयोग करेंगे। दुकान के बाहर कोई सामान नहीं होना चाहिए। बाजार में या किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना है। ऐसा ना करें व महामारी से बचकर रहने के उपाय पुख्ता रखें।