जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने लोगों से की लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण निपटने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय कहीं नहीं है और इसमें अपील भी मान्य नहीं होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन संबंधित मामले, मोटर व्हीकल एक्ट, एन आईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगार सिद्ध हो रही है।