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कृषि उपकरण व उत्पाद संबंधी दुकानों रहेंगी खुली

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लॉकडाउन के चलते बंद शहर का बाजार। - फोटो : CharkhiDadri
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जिले में धारा- 144 लागू होने के चलते तीन मई तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते। इस दौरान यदि किसी को अपरिहार्य कारणों से बाहर निकलना पड़ता है तो वो मास्क लगाकर निकले। हालांकि कृषि कार्य से संबधित दुकानें, डेयरी, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गी पालन, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण की इकाईयों को निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा है कि कृषि यंत्रों की मरम्मत करने वाली वर्कशॉप, बीज भंडार, कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्ट बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इस दौरान कारीगर, किसान, दुकानदार सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे। ये जानकारी उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने दी। उन्हाेंने कहाकि ये आदेश सुरक्षा कर्मचारियों, सरकारी विभागों में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य संबंधी आपात सेवाओं पर लागू नहीं होंगें।
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