चरखी दादरी। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त मनदीप कौर ने इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों को फॉर्म 6 और 7 जमा करने के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
डीसी ने स्पष्ट किया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता उस विधानसभा के किसी भी बूथ पर फॉर्म-7 जमा कर सकता है। बीएलओ किसी मतदाता को उसी बूथ का होने की शर्त नहीं लगा सकते। इसी तरह नए वोट बनवाने के लिए फॉर्म 6 ऑफलाइन भी बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है। बीएलओ ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता नहीं लगा सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही सभी बीएलओ को कार्य करना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है।
इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। नागरिकों से प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित होगी।
अभियान की महत्वपूर्ण तिथियां और सहायता : मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां 30 सितंबर तक दर्ज की जा सकती हैं। इन दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्तूबर तक पूरा होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को किया जाएगा। जिलावासी प्रारंभिक सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। सहायता के लिए ईआरओ/एईआरओ कार्यालयों, बीएलओ या हेल्पलाइन नंबर 01250 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।