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Charkhi Dadri News: घर पर लूट की साजिशकर्ता महिला सहित पांच दोषियों को सुनाई सजा

Wed, 18 Dec 2024 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
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चरखी दादरी। घर पर लूट की साजिशकर्ता महिला सहित पांच दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला और तीन साथियों को तीन- तीन साल तो चौथे को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मई 2019 में चंपापुरी क्षेत्र निवासी पाइप फैक्टरी संचालक के घर गन प्वाइंट पर लूट हुई थी। वारदात शिकायतकर्ता की पत्नी ने ही कराई थी।
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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने दोषियों को सजा होने की पुष्टि की है। मई 2019 में चंपापुरी निवासी हरीश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि उसकी पाइप फैक्टरी, दुकान व मकान एक ही जगह है। रात को वो मकान के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। रात करीब दो बजे फैक्टरी के पिछले गेट से दो युवक हथियार लेकर उनके घर घुस गए। इसके बाद फैक्टरी संचालक को गन प्वाइंट पर अंदर उसकी पत्नी संजू देवी के कमरे में ले गए। इसके बाद आरोपी उसके बेटे अरुण के कमरे में भी पहुंचे।



शिकायतकर्ता ने बताया था कि आरोपियों ने गन प्वाइंट पर उनसे मारपीट की और तीनों के मोबाइल छीनने के बाद हाथ बांध दिए। इसके बाद जेब से चाबियां निकालकर कैश और गहने लूट ले गए। इसके बाद तीनों को कमरे में बंद कर आरोपी फरार हो गए थे। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच में सामने आया था कि शिकायतकर्ता की पत्नी संजू देवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात कराई है। इस मामले में एएसजे डॉ. कविता कंबोज की कोर्ट ने दोषी महिला संजू, विजय, पवन और अजय को तीन साल साल की सजा सुनाई है। दोषी प्रवेश को पांच साल की सजा सुनाई गई है।
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तलाक होने के बाद भी रह रही थी पति के घर
पुलिस सूत्रों की माने तो दोषी महिला संजू ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया था कि उसकी शादी करीब 29 साल पहले हुई थी और उसके दो बेटे हैं, जो बाहर रहते हैं। पति के साथ अनबन के चलते कोर्ट से उसने तलाक ले लिया था, लेकिन परिवार व समाज के दबाव से तलाक के बाद भी पति के घर रह रही थी। उससे सही बर्ताव नहीं किया जाता था।
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