चरखी दादरी। मत्स्य पालन विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कंपोनेंट योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पट्टे पर लेने के लिए प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है।
वहीं, द्वितीय एवं आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि इंटेंसिव स्कीम के अंतर्गत विभाग की ओर से तालाब सुधार, खाद-खुराक, रेहड़ी व जाल खरीदने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए सोलर सिस्टम लगाने पर 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत मीठे पानी के मत्स्य पालन के लिए नया तालाब बनाने व खाद-खुराक पर अधिकतम खर्च 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। राज्य की स्कीम अनुसार लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी, बेरोजगार व सरकारी संस्था से मत्स्य पालन में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। किसी भी मद में लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।