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Charkhi Dadri News: शस्त्र अधिनियम के आरोपी का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र दे नाबालिग बताया

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चरखी दादरी। शस्त्र अधिनियम के मामले में आरोपी का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में बाढड़ा थाना पुलिस ने उत्तर-प्रदेश निवासी दो आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इनमें एक आरोपी का पिता है जबकि दूसरा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार 16 जनवरी 2024 को बाढड़ा थाने में उत्तर-प्रदेश के कासगंज जिले के दिऊरईया गांव निवासी अभिषेक के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था।
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20 जनवरी को मामले की जांच के दौरान हेड कांस्टेबल राहुल फोगाट को आरोपी अभिषेक के पिता बबलू ने बेटे के नाबालिग होने की बात कहते हुए जन्म प्रमाणपत्र पेश किया था। इसके आधार पर पुलिस की ओर से 18 अप्रैल 2024 को कोर्ट में जुवेनाइल चालान पेश किया गया था। जन्म प्रमाणपत्र में अभिषेक की जन्मतिथि सात अगस्त 2008 थी और जन्म प्रमाण पत्र उप स्वास्थ्य केंद्र कासगंज की ओर से 11 अक्तूबर 2023 को जारी हुआ दिखाया गया।
पुलिस ने जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासगंज से इसे सत्यापित किया तो लिखित जवाब मिला कि उपरोक्त जन्म प्रमाण पत्र यहां से जारी नहीं हुआ व बताई गई आईडी भी सही नहीं है। वहीं, इस मामले में अभिषेक के पिता बबलू सिंह ने पक्ष रखते हुए बताया कि जन्म प्रमाणपत्र उसने उत्तर-प्रदेश के ऐटा जिले के गढ़ी-रानी साहिबा निवासी प्रोपराइटर आशीष से बनवाया था। इस मामले में पुलिस ने अब बबलू और आशीष समेत अन्य पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने के मामले में उत्तर-प्रदेश निवासी बबलू, आशीष व अन्य के खिलाफ धारा 193, 420, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। बबलू ने शस्त्र अधिनियम के आरोपी अपने बेटे अभिषेक के बचाव में ये फर्जीवाड़ा किया।
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- कृष्ण कुमार, कार्यवाहक प्रभारी, पुलिस थाना, बाढड़ा
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