चरखी दादरी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और डीएलईडी की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इनके मद्देनजर जिलाधीश मुनीश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निषेधाज्ञा जारी की है। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकलरहित संपन्न करवाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार, विस्फोटक जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू समेत अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। इस परिधि में स्थित फोटोस्टेट दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधा/साइबर कैफे और ट्रांसमिटिंग गतिविधियां परीक्षा अवधि के दौरान आगामी 29 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अनदेखी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनों, नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।