स्कूल बस में सवार होते विद्यार्थी।
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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर नई हिदायत जारी की गई हैं। इसी के तहत उपायुक्त ने जिला के सभी स्कूल परिसरों और बसों की जांच करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभ्रवाल मंगलवार, शनिवार व रविवार को, आरटीए सचिव दर्शना भारद्वाज सोमवार व वीरवार और रोडवेज महाप्रबंधक रविश हुड्डा बुधवार और शुक्रवार को स्कूल परिसरों और बसों की जांच करेंगे।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश जोगपाल ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि
स्कूलों और बसों की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कोई भी दुकानदार व संस्थान आदि केवल स्वच्छ व पोषक खाद्य पदार्थ ही बेच सकता है और खाद्य पदार्थों की बिक्री के दौरान संबंधित को मास्क व ग्लब्ज पहनने भी जरूरी हैं। संबंधित एसडीएम, बीडीपीओ और नगर परिषद को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने को कहा है। साथ ही नगर परिषद और बीडीपीओ कोताही बरतने वालों के चालान भी काटेंगे।
भवन में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग ले सकते हैं भाग
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों में किसी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान लोगों के भाग लेने की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है। भवन में होने वाले कार्यक्रमों में स्थान की क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही भाग ले सकते हैं। भवन की क्षमता का निर्धारण शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 500 लोग भाग ले सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। इसके साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अब पहले अनुमति लेनी होगी।