हरियाणा के चरखी दादरी में एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने एक चरस तस्कर को 15 साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में गत 12 सितंबर को उसे दोषी करार देते हुए सजा का फैसला 16 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को उसे सजा सुनाने के दौरान जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और ड्रग्स उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है।
जानकारी के अनुसार निमली निवासी प्रवीन को पुलिस ने 4 अगस्त 2018 को निमली- समसपुर रोड से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। उसके पास से 3.29 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। उसके खिलाफ सदर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
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करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद गत 12 सितंबर को एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आरोपी प्रवीन को दोषी करार देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 सितंबर तय की थी। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसे 15 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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डीएसपी की मौजूदगी में हुई थी तलाशी
सूत्रों के अनुसार पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर निमली की तरफ से समसपुर आ रहे प्रवीन को रुकवाया था। इसके बाद तत्कालीन डीएसपी सुरेश कुमार की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई थी और उस दौरान उससे चरस बरामद हुई थी।