बौंदकलां। ई-ट्रांजिट पास बिना और निर्धारित क्षमता से अधिक निर्माण सामग्री ले जाने से ट्रांसपोर्टर और चालक बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को खनन निरीक्षक की शिकायत पर बौंदकलां थाना पुलिस ने तीन ट्रकों के चालकों और मालिकों के खिलाफ धारा 120-बी और 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में खनन निरीक्षक कोमल कुमार ने बताया कि गत 26 फरवरी को आरटीए टीम ने निर्माण सामग्री से भरी एक गाड़ी पकड़ी थी। सूचना मिलने के बाद उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो चालक वहां नहीं मिला। गाड़ी में जांच करने पर एक ई-ट्रांजिट पास मिला, जिसमें 15.88 एमटी क्षमता अंकित थी। जब गाड़ी की धर्मकांटा पर जांच की गई तो उसमें 38 एमटी रेती पाई गई।
दूसरे मामले में खनन निरीक्षक ने बताया कि गत 16 मार्च को आरटीए और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पकड़ी थी। उक्त गाड़ी में ई-ट्रांजिट पास नहीं पाया गया जबकि उसमें 27 एमटी रेती पाई गई। इसके बाद एक मार्च को भी एक गाड़ी पकड़ी गई थी और उसमें भी ई-ट्रांजिट पास नहीं पाया गया था। गाड़ी का वजन करवाया गया तो उसमें 49 एमटी रेता पाया गया। बौंदकलां थाना पुलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पहले दर्ज करवाई जा चुकी हैं दो एफआईआर
इन तीन एफआईआर से पहले भी खनन निरीक्षक दो ट्रक चालकों और मालिकों के खिलाफ भी खनिज चोरी का केस दर्ज करवा चुके हैं। बौंदकलां थाने में चार दिन पहले और दादरी थाने में दो दिन पहले मामला दर्ज करवाया गया है।