चरखी दादरी। खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने और मंडियों में भीड़ व यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिलाधीश एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेश 29 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश के अनुसार जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक रहेगी। कंबाइन से धान की कटाई सामान्यत: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जा सकेगी। यह व्यवस्था मौसम और खेत की परिस्थितियों के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अधीन रहेगी।
17 प्रतिशत तक नमी मंजूर
खरीद केंद्रों पर लाई जाने वाली धान में नमी की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। वर्तमान में धान खरीद के लिए अनुमेय नमी सीमा 17 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। निर्धारित सीमा से अधिक नमी वाली फसल की खरीद लागू नियमों और सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार होगी।
गेट पास के आधार पर होगा प्रवेश
मंडियों और खरीद केंद्रों पर धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की आवाजाही निर्धारित समय-सारणी, टोकन और गेट पास के अनुसार होगी। वाहन निर्धारित समय और वैध टोकन या गेट पास के आधार पर ही मंडी में प्रवेश कर सकेंगे। समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में रोका जाएगा।
मंडी के बाहर वाहन खड़ा करने पर रोक
सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, संपर्क मार्गों, आपातकालीन रास्तों तथा मंडी के प्रवेश और निकास मार्गों पर वाहन खड़ा करने पर रोक रहेगी। पुलिस, मार्केट कमेटी और मंडी प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, मार्ग परिवर्तन और अन्य यातायात प्रबंधन उपाय भी किए जा सकेंगे।
टीमें करेंगी निरीक्षण
धान खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मार्केट कमेटी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें निरीक्षण करेंगी। ये टीमें कंबाइन संचालन, निर्धारित कटाई समय, फसल अवशेष प्रबंधन तथा मंडियों में धान की आवक पर नजर रखेंगी। आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।