सभी बीपीएल परिवारों को योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए दी जाती है 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। मदद हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से दी जाती है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी दी और पात्र बीपीएल परिवारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की।
उन्होंने बताया कि अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। लेकिन, हरियाणा सरकार की ओर से योजना में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 से बढ़ाकर 80 हजार किया है।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक हो हरियाणा का स्थायी निवासी
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाणपत्र और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य है। वहीं, आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए।
- ये दस्तावेज होने जरूरी
विनोद चावला ने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशनकार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री और पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात होने आवश्यक हैं।