कॉलेज में छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए यातायात पुलिस प्रभारी दलबीर सिंह ।
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एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक थाना प्रभारी निरीक्षक दलबीर सिंह ने बुधवार को मुरारीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज व एपीजे कॉलेज में छात्रों को मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों व शिक्षकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
ट्रैफिक प्रभारी दलबीर ने छात्रों को बताया कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके काफी सख्त नियम बनाए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। नए नियमों के तहत नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों दोषी माने जाएंगे। इस पर तीन साल की जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं ऐसे में नाबालिग की उम्र 25 साल होने तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन दृढ़ता से किया जाए, ताकि जुर्माना व दंड से बच सके। ट्रैफिक प्रभारी ने कहा कि इस समय आम जनता, स्कूल व कॉलेजों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात के सभी नियमों की सख्ती से पालन करने के बारे में हिदायतें दी जा रही हैं। जागरूकता अभियान पूरा होने के बाद अगर कोई वाहन चालक यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाएगा। इन नए नियमों का पालन करवाने के लिए जिला पुलिस प्रतिबद्ध है।