संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्ले स्कूलों के संबंध में नई गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। प्ले स्कूलों के लिए मापदंड भी तैयार किए गए हैं। इन मापदंडों को आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी प्राइवेट व सरकारी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है। प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिलास्तर पर एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि सरकार की ओर से प्ले स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक स्कूलों के संचालक की ओर से अपने प्ले स्कूल का पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है।