22 मई 2020 को बौंदकलां थाने में दर्ज हुआ था केस, एक प्लॉट के टैंक में मिला था सवा साल के बच्चे का शव
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी/बौंदकलां। बौंदकलां खंड के सौंप गांव निवासी सवा साल के भतीजे का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने चचेरे चाचा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू की कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
बता दें कि 22 मई 2020 को बौंदकलां थाने में धारा 302 और 364 के तहत केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता एवं मृतक बच्चे के दादा सतबीर का आरोप था कि उसके पोता को कोई उठा ले गया और बाद में उसका शव गांव स्थित एक प्लॉट के हौद से बरामद हुआ। सतबीर की शिकायत पर मामला दर्ज कर बौंदकलां थाना पुलिस ने जांच की। इस मामले में बच्चे के चचेरे चाचा जयभगवान उर्फ छोटा को गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट ने अपहरण के मामले में नौ सितंबर को कैद के साथ जुर्माना की सजा सुनाई।