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Charkhi Dadri News: दुराचार का प्रयास करने के दोषी को 5 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 08 Aug 2023 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
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चरखी दादरी। महिला से दुराचार का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 5 साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को संगीन मानते हुए सजा में कोई नरमी नहीं बरती।पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 में बाढड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिश्ते में देवर लगने वाले शख्स के खिलाफ दुराचार का प्रयास करने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी थी। इस पर संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वो पशुओं का चारा लाने के लिए पैदल खेत में जा रही थी। रास्ते में नाते में देवर लगने वाले शख्स ने उससे गठरी उठवाने को कहा। महिला के अनुसार जब वो उसके साथ गई तो आरोपी ने एकदम से गलत काम करने की नीयत उसका हाथ पकड़ा और वहां बनी झोपड़ी में खींचकर ले जाने लगा। जब उसने छुड़वाने का प्रयास किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए और जांच इकाई ने साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सुनील को 5 साल कैद (अंडरगो) की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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सभी थाना और चौकी प्रबंधक समेत अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट में बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है।
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-नितिका गहलोत, एसपी, चरखी दादरी
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