अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को बीस-बीस साल की सजा
-अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश अरविंद नासिर की कोर्ट ने सुनाया फैसला
-16 फरवरी 2017 को बाढड़ा थाने में दर्ज हुआ था पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस
माई सिटी रिपोर्टर
चरखी दादरी। फरवरी 2017 में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश अरविंद नासिर की कोर्ट ने सुनाया है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर उनको एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस प्रवक्ता संदीप पिलानिया ने बताया कि 15 फरवरी 2017 की रात को बाढड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी नौंवी की छात्रा का दो युवकों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म भी किया था। पीड़िता के परिजनोें ने 16 फरवरी को बाढड़ा थाने में इसकी शिकायत दी थी। पुलिस ने इस संबंध में पोक्सो एक्ट सहित अपहरण व दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले के आरोपी डोहका हरिया निवासी अक्षय को पुलिस ने 18 फरवरी 2017 और डोहका हरिया निवासी दूसरे आरोपी शिवकुमार को 21 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया था।
गत 28 अगस्त को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश अरविंद नासिर की कोर्ट ने दोनों को इस मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। प्रवक्ता संदीप पिलानिया ने बताया कि दोनों को धारा 376 में बीस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। धारा 365 में सात साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। धारा 451 में दो साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार पोक्सो एक्ट में दस साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सभी धाराओं में लगाई गई जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोनों दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।