संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने करीब तीन साल पुराने मामले में गोठड़ निवासी मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी सत्यवान को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
दादरी पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि दादरी सदर थाने में 30 अक्तूबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत गोठड़ निवासी सत्यवान पर केस दर्ज हुआ था। उसे हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेवाड़ी यूनिट ने दबोचा था। उससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सत्यवान मादक पदार्थ बेचने का कार्य करता है। कुछ देर बाद खेत में बने मकान से अपने गांव की ओर आएगा।
गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम तस्कर सत्यवान के घर के पास पहुंची थी और बाहर निकलते ही उसे दबोच लिया था। टीम को सत्यवान के पास से 6.150 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने दोषी की सजा में नरमी बरतने से इन्कार करते हुए कड़ी सजा सुनाई।