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Chandigarh-Haryana News: ओवरटाइम करने पर श्रमिकों को दोगुना मिलेगी मजदूरी, नियुक्ति पत्र अनिवार्य

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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कारखाना अध्यादेश- 2025 को मंजूरी
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए ओवरटाइम दोगुना करने का निर्णय लिया है। यह लाभ तभी मिलेगा जब श्रमिकों के पास नियुक्त पत्र होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कारखाना(संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दे दी गई है।

हरियाणा में अब प्रत्येक नियोक्ता या कारखाना प्रबंधन को प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति के समय औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। नए बदलावों के तहत महिला श्रमिकों को मशीनरी पर या उसके निकट काम करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक उपकरण सुनिश्चित किए जाएं। मौजूदा कानूनों के तहत बाल श्रम पर पहले से ही प्रतिबंध है।
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औद्योगिक दक्षता बढ़ाने के लिए स्वीकृत दैनिक कार्य घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे रखी गई है। बगैर आराम के लगातार काम करने की अवधि को 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किया है। कार्य का विस्तार 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किया गया है।

संशोधन में प्रति तिमाही अनुमेय ओवर टाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। इनका उचित रूप से रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा सामान्य मजदूरी दर से दोगुना दर से मुआवजा दिया जाएगा।
तिमाही ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे की गई
हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दे दी गई। अब यह अधिनियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। 20 से कम कर्मचारियों वाली छोटी इकाइयों को केवल ऑनलाइन स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन ) देनी होगी। पंजीकरण, संशोधन और बंद करने से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह से पोर्टल के माध्यम से होंगे। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे रहेगी। बिना आराम के काम की अवधि पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे की गई है। तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे की गई है। सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। संशोधन में मामूली प्रक्रियात्मक या आर्थिक अपराधों के लिए जेल की सजा के स्थान पर मौद्रिक दंड का प्रावधान किया गया है।
पंचायतें 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग की योजना कर सकेंगी तैयार
मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम-1964 में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5 प्रतिशत भूमि 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। गो अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गो सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से नियमों का पालन करते हुए भूमि पट्टे पर मिलेगी। बैठक में यह भी मंजूरी दी गई कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग की योजना तैयार कर सकेंगी।
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शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति में छूट को मंजूरी

हरियाणा मूल के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में महत्वपूर्ण छूट प्रदान करने को स्वीकृति दी।.इस निर्णय से दो मामलों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। पहले मामले में जिनमें समीर, युद्ध शहीद सिपाही सतीश कुमार (सेना) के पुत्र जिनकी 28 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे मामले में जंगवीर तक्षक, युद्ध शहीद सिपाही जगदीश (सेना) के पुत्र जिनकी 26 जुलाई 2000 को ऑपरेशन रक्षक (जम्मू-कश्मीर) में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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