ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, विशेष अनुमति वाले मामलों को ही छूट
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) को लेकर समय सीमा साफ कर दी है। निर्धारित ब्लॉक अवधि के दौरान ही एलटीसी के लिए आवेदन और दावा करना होगा। अवधि खत्म होने के बाद किए गए दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल उन्हीं मामलों में छूट मिलेगी जिनमें मौजूदा नियमों या सरकारी निर्देशों के तहत इसकी विशेष अनुमति हो।
मुख्य सचिव ने यह स्पष्टीकरण विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिले मामलों के बाद जारी किया है। इनमें कई कर्मचारी और पेंशनर निर्धारित अवधि में एलटीसी के लिए आवेदन या दावा नहीं कर सके थे और बाद में इसका लाभ देने का अनुरोध कर रहे थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद एलटीसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कर्मचारी या पेंशनर को जिस अवधि में एलटीसी का लाभ लेना है उसी अवधि में निर्धारित नियमों के अनुसार दावा करना जरूरी होगा। हालांकि ऐसे मामलों में छूट दी जा सकती है जहां लागू सरकारी नियमों या निर्देशों में इसकी स्पष्ट अनुमति दी गई हो। सरकार ने सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एलटीसी के आवेदन और दावे निर्धारित समय-सीमा और नियमों के अनुसार ही स्वीकार किए जाएं। सभी संबंधित विभागों और प्राधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।