चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली उपभोक्ता को समय पर सेवा नहीं देने पर बिजली निगम के एक अधिकारी पर जुर्माना लगाया है।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली उपभोक्ता कैथल निवासी सोहन लाल ने 15 मार्च 2022 को सुरक्षा राशि की वापसी के लिए आवेदन दिया था। मगर उपभोक्ता की सुरक्षा राशि वापस नहीं हुई।
आयोग ने डिविजन गुल्हा चीका के ड्यूटी ऑफिसर-कम-सीए प्रीतम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही पांच हजार रुपये उपभोक्ता को हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह राशि उनके वेतन से काटकर दी जाएगी।
डिविजन के गुल्हा चीका के अधीक्षण अभियंता गौरव लोचब की भूमिका को भी आयोग ने असंतोषजनक पाया है। यदि आगामी 15 दिनों में उपभोक्ता को सुरक्षा राशि व देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। ब्यूरो