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Chandigarh-Haryana News: मार्च-2027 तक एचटीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की होगी छुट्टी

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- शिक्षा निदेशालय ने पीआरटी शिक्षकों के लिए एचटीईटी परीक्षा पास करने की अवधि तय की
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2012 में अनुभव के आधार पर नियुक्त किए गए प्राथमिक शिक्षकों के लिए कड़ा फैसला लिया है। हरियाणा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) जिन्होंने अभी तक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) पास नहीं की है उन्हें मार्च 2027 तक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तय समय सीमा तक एचटीईटी पास न करने पर संबंधित शिक्षकों की सेवा बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के समाप्त की जा सकती है। विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षकों को तुरंत सूचित किया जाए ताकि वे निर्धारित समय में परीक्षा पास कर सकें।



चार वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर चयनित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2015 तक एचटीईटी पास करना था। बाद में 2017 में विभाग ने नियुक्ति पत्रों में यह शर्त जोड़ दी थी कि उन्हें भविष्य में परीक्षा पास करनी होगी। कई साल बीत जाने के बाद भी कुछ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सके जिसके चलते सरकार ने अब अंतिम समय सीमा तय की है। अनुमान है कि सैकड़ों शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। जिला स्तर पर ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है।
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क्या होगा फायदा?
सरकार का मानना है कि एचटीईटी पास शिक्षक ही शैक्षणिक गुणवत्ता के तय मानकों पर खरे उतरते हैं। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। विद्यार्थियों को प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक मिलेंगे तथा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।




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